Student Suicide Case: देश में छात्रों की खुदकुशी की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लेते हुए आईआईटी खड़गपुर और कोटा के कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी की घटनाओं का संज्ञान लिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जगहों पर आत्महत्या की घटनाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई FIR दर्ज कराई है?
नेशनल टास्क फोर्स के गठन को लेकर कड़े निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और खुदकुशी की रोकथाम से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन के लिए 20 लाख रुपये जमा करने के पिछले निर्देशों का दो दिनों में पालन करें. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मामले की सुनवाई की.
20 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का भी निर्देश
इससे पहले बेंच ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए थे. मार्च में बेंच ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया था.
NTF की अध्यक्षता जस्टिस एसआर भट करेंगे और इसमें नौ अन्य सदस्य शामिल होंगे. इसने केंद्र को उक्त निर्देश की तिथि से 2 सप्ताह के अंदर "टास्क-फोर्स के प्रारंभिक संचालन के लिए खर्च" के रूप में 20 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का भी निर्देश दिया था.
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