नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस, कोचिंग सेंटर से भी पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
विवादों में नीट परीक्षा
नई दिल्ली:

नीट परीक्षा में धांधली मामले में अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस को NTA ने स्वीकार कर लिया है. अर्जी को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा गया. इस मामले में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी. कोर्ट में एक लर्निंग ऐप और छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर की ओर से कहा गया कि छात्रों को OMR शीट देखने का अधिकार है.

जस्टिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक से पूछा सवाल

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि कोचिंग सेंटर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है ? याचिका में OMR शीट उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह याचिका एक कोचिंग सेंटर द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है. इसमें कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? 

याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका कुछ छात्रों की ओर से भी दायर की गई है. उन्होंने कहा कि हम बहुत से छात्रों को कोचिंग देते हैं और उनकी शिकायतों को सामने लाने की ज़रूरत है. याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि  छात्रों को उनकी ओएमआर शीट की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है और जिन्हें यह मिली है, उन्हे निर्धारित बेंचमार्क के अनुरूप नंबर नहीं मिले हैं. NTA की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट प्रदान करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ओएमआर शीट उपलब्ध कराने के लिए कोई समयसीमा है? वकील ने कहा कि कोई समय प्रक्रिया नहीं है.

Advertisement

ये भी पढ़ें : नीट से जुड़ा एक और केस सीबीआई को किया जा सकता है ट्रांसफर, जानें क्या है पूरा मामला

Advertisement
Featured Video Of The Day
Top 10 Headline: Trump ने भारत के वोटर टर्नआउट फंड पर फिर उठाए सवाल BJP ने की जाँच की मांग
Topics mentioned in this article