हिस्टरेक्टमी सर्जरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगा जवाब, 2 महीने बाद होगी अगली सुनवाई

बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले हिस्टरेक्टमी सर्जरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी तौर पर चलने वाले हिस्टरेक्टमी सर्जरी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा है. अदालत ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि इन राज्यों में ऐसी सर्जरी की घटनाओं और उसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी पेश करे. अदालत अब इस मामले पर 2 महीने बाद सुनवाई करेगा. दायर याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में गैरकानूनी तरीक़े से इसे अंजाम दिया जा रहा है.

हिस्टरेक्टमी सर्जरी क्या है? 

हिस्टरेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें जटिल बीमारियों के इलाज के तहत महिला के गर्भाशय को शरीर से निकाल दिया जाता है. इसके बाद महिला का मां बनना नामुमकिन हो जाता है. इस तरह के सर्जरी के कई साइड इफेक्ट भी हैं. डॉक्टरों के अनुसार महिलाओं को इसे करवाने से पहले अन्य विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए. इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Mumbai Boat Accident से कैसे खुली सिस्टम की पोल और क्या हैं वो 3 सवाल जिनमें छुपी है आपकी हिफाजत?
Topics mentioned in this article