जब सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा, ‘भइया’से कहो,  एक हफ्ता सावधान रहे

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बेल पर छूटे आरोपी के पोस्टर ‘भइया इज बैक’ पर सवाल उठाए. जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि ये ‘भइया इज बैक’ बैनर क्यों  है?  आप क्या जश्न मना रहे हैं ?

विज्ञापन
Read Time: 7 mins
सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी नेता के पोस्टर पर जताई नाराजगी
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर रेप के आरोपी (Rape Accused) को जमानत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में एक छात्रा के साथ शादी के नाम पर रेप करने के आरोपी के पोस्टर देखकर भड़का. बताया गया आऱोपी ABVP का  नेता है.  सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में बेल पर छूटे आरोपी के पोस्टर ‘भइया इज बैक' पर सवाल उठाए. जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि ये ‘भइया इज बैक' बैनर क्यों  है?  आप क्या जश्न मना रहे हैं ? इस पर CJI एन वी रमना ने आरोपी के वकील से कहा-ये ‘भइया इज बैक' क्या है ?  अपने भइया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहे.  इसी के साथ CJI एन वी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली ने आरोपी सुभांग कोटिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए.साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है. पीड़िता ने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

अगले हफ्ते कोर्ट फिर करेगा सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 18 अप्रैल को करेगा. दरअसल पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती है. हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में आरोपी शुभांग गोटिया को जमानत दे दी थी.याचिका में पीड़िता ने कहा है कि हाईकोर्ट ने केस के तथ्यों और गंभीरता को नहीं देखा. आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया. इसलिए आरोपी की जमानत रद्द की जाए.ये बताने के लिए कि आरोपी एक रसूखदार व्यक्ति है, उसके कुछ पोस्टर भी याचिका के साथ लगाए गए हैं. इनमें लिखा है ‘भइया इज बैक.

इन्हीं को देखकर कोर्ट भड़क गया जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभांग गोटिया की दोस्ती पीड़िता से 2018 में कॉलेज के दौरान हुई थी जिसके बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई. लड़की ने पुलिस को बताया कि शुरुआती दोस्ती के बाद मामला प्यार में बदल गया. शुभांग उसे कई जगह घुमाने ले गया. एक दिन उसने मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है. उसके बाद कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जब उसने गोटिया से शादी की बात की तो वह मुकर गया.ये भी आरोप लगाया कि वो गर्भवती हो गई तो इसका जबरन गर्भपात कराया गया . इसके बाद लड़की ने जबलपुर महिला थाना में उस पर रेप का केस दर्ज कराया केस दर्ज होते ही गोटिया फरार हो गया.

पुलिस ने उस पर 5 हजार का इनाम भी घोषित किया था. आरोपी के खिलाफ जून 2021 में रेप के आरोप में FIR  दर्ज हुई थी. पीड़ित ने आरोप लगाया था कि शुभांग गोटिया ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया और जब शादी करने की बात आई तो वो अपने वादे से मुकर गया. लिहाजा लंबे इंतजार के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी शुभांग पर 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

Featured Video Of The Day
Dubai Tejas Plane Crash: Air Show में तेजस क्रैश की बड़ी वजह आई सामने! | Bharat Ki Baat Batata Hoon