पटाखों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, बंगाल हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम त्योहारों के महत्व के बारे में बहुत चिंतित हैं लेकिन हम महामारी के बीच जी रहे हैं और हर किसी को निर्णय का समर्थन करना चाहिए, जो स्थिति में सुधार करता है.

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कोरोना-प्रदूषण के चलते कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में दीवाली, छठ पूजा, काली पूजा आदि के दौरान पटाखों (Fire Crackers Ban) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के आदेश को बरकरार रखा है. SC ने दीवाली सहित चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर दखल देने से इनकार किया. 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम त्योहारों के महत्व के बारे में बहुत चिंतित हैं लेकिन हम कोरोना महामारी के बीच जी रहे हैं और हर किसी को निर्णय का समर्थन करना चाहिए, जो स्थिति में सुधार करता है. वर्तमान महामारी में जीवन के संरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता. अब जीवन खुद खतरे में है और लोगों को समस्या से निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए.

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बताते चलें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है. दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बीते सोमवार को एक आदेश में इस अवधि में एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने के डर से लिया गया है.

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NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जनभर जिलों में लागू होगा. प्रतिबंधित इलाके में नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है. पटाखे बेचने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना जबकि पटाखे जलाने वालों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

VIDEO: NGT ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगाया बैन

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