मुंबई:
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. इसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए दान को जब्त करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था.
22 जनवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में अगस्त 2024 में पारित अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें 2018 चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त ₹16,518 करोड़ को जब्त करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.
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