सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के मद में बकाए 2291 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की गई थी. जस्टिस पीके मिश्र और जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है.

तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी है 

तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दाखिल किया हुआ है. तमिलनाडु सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत भारत सरकार की ओर से करीब 22 सौ करोड रुपए से अधिक की राशि को रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. 

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती है. तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर संघवाद के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि समग्र शिक्षा योजना और पीएम श्री स्कूल योजनाओं को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता ऐसा करना संघवाद का उल्लंघन है.

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क्या चाहती है तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर,केंद्र सरकार राज्य की इच्छा के विरुद्ध  नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बाध्य कर रही है. तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले धन को एक निश्चित समय के भीतर दिए जाने और जो मूल राशि है उसे पर छह फीसदी का ब्याज भी देने की मांग की है. 

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तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 2020 की राष्ट्रीय शैक्षिक नीति और पीएम श्री स्कूल योजना तब तक प्रदेश सरकार पर लागू नहीं होती जब तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर कोई लिखित समझौता नहीं हो जाता है.

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