ऑक्सीजन की कमी की CBI जांच और आयोग के गठन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कोर्ट ने कहा - हमने ऑक्सीजन के लिए नेशनल टास्क फोर्स बना रखा है. हम डॉक्टरों और अधिकारियों का मनोबल गिराने वाला कोई आदेश नहीं देंगे

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

देश में ऑक्सीजन की कमी की CBI जांच करने और वितरण की व्यवस्था बनाने के लिए न्यायिक आयोग के गठन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर जांच चाहिए तो आपको पुलिस को शिकायत देनी थी. हमने ऑक्सीजन के लिए नेशनल टास्क फोर्स बना रखा है. हम डॉक्टरों और अधिकारियों का मनोबल गिराने वाला कोई आदेश नहीं देंगे.

जस्टिस डीवाई चद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में विकसित बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया के सबसे विकसित देश भी महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हॉट सीट पर रहे बिना सरकार और अदालत की आलोचना करना बहुत आसान है.  इस समय, क्या हम ऐसा कानूनी पोस्टमॉर्टम करें या हम कुछ सकारात्मक करें जो हमने टास्क फोर्स के गठन में किया है.

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक गलती के रास्तों  के संबंध में आरोप को पर्याप्त सामग्री के बिना नहीं माना जा सकता है और न ही हल्के ढंग से लगाया जा सकता है. एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और अदालत कार्यपालिका के डोमेन पर अतिक्रमण नहीं कर सकती है.

Featured Video Of The Day
Meghalaya Murder: 17 दिन से लापता सोनम के अपहरण, आत्मसमर्पण का सच | X Ray Report With Manogya Loiwal
Topics mentioned in this article