वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा  हमने पहले ही आदेश दे दिया है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. ⁠उसके बाद किस भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  

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याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाएंगे: CJI संजीव खन्ना ने वक्फ अधिनियम संबंधी याचिकाओं को लेकर कहा
नई दिल्ली:

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई करने के फैसले पर कायम है. TMC नेता डेरेक ओ ब्रायन, PDP और इमरान प्रतापगढ़ी   समेत 25 याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार किया गया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे लंबित मामले में अर्जी दायर कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा  हमने पहले ही आदेश दे दिया है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. ⁠उसके बाद किस भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  सभी याचिकाएं एक जैसी है यहांतक कि कुछ तो एक दूसरे की हूबहू कॉपी की गई हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार है तो आप इस मामले मे अलग से अर्जी दाखिल कर सकते हैं. CJI ने  कहा कि इस मामले में हम अतिरिक्त याचिकाएं अब नहीं सुनना चाहते है. इन याचिकाओं में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढी, कश्मीर की PDP पार्टी, मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन, ऑल रिलीजियस इफिनिटी मुवमेंट जैसी याचिकाएं शामिल थी.

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