जेल में बंद पंजाब से सांसद अमृतपाल की याचिका को SC ने सुनने से किया इनकार, कहा- हाई कोर्ट जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है.

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जेल में बंद पंजाब से सांसद अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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  • पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपनी हिरासत को चुनौती दी है
  • सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है
  • सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अमृतपाल सिंह की याचिका पर छह हफ्ते के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है
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नई दिल्‍ली:

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट(NSA) के तहत हिरासत को चुनौती दी गई. अमृतपाल सिंह की ओर से इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह से हाई कोर्ट जाने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि अमृतपाल सिंह की याचिका पर 6 हफ्ते मे सुनवाई पूरी करे. 

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने अमृतपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इस मामले में हाई कोर्ट जाना चाहिए. याचिका में अमृतपाल ने कहा है कि एक निर्वाचित सांसद का कामकाज रोकना, उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सिंह से कहा कि वह अपनी याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर करें

बता दें कि अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है. 18 मार्च 2023 को अमृतपाल को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था.

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