सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में सुनवाई से किया इनकार

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ अहम तथ्य छिपाए थे.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने की प्रकिया को चुनौती देने के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया है.पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ अहम तथ्य छिपाए थे. इसी आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी.

इस याचिका में कहा गया था कि 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था.लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं.

लेकिन नामांकन के समय उनके हलफनामे में उस लंबित एफआईआर का कोई जिक्र नहीं है .अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है.ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए.

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