सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में जिला जजों की नियुक्ति के मामले को HC भेजा

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण की वो मांग खारिज कर दी जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन एक पूर्व जज द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

राजस्थान में जिला जजों की नियुक्ति के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया है.  सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशांत भूषण की वो मांग खारिज कर दी जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन एक पूर्व जज द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी. ये दलील भी हाईकोर्ट के सामने रखने की छूट देते हुए  CJI ने कहा कि यदि हाईकोर्ट में इस मामले में चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनिश्चित करे कि मामले का जल्द निपटारा हो.

दरअसल, राजस्थान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से परीक्षा परिणाम और प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन और उम्मीदवारों को बोनस अंक देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी. जिससे रिक्तियों के तीन गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सके और फिर उत्तम उम्मीदवारों का चयन न्यायिक सेवा के लिए किया जा सके. 84 रिक्त पदों के लिए तीन हजार से ज्यादा परीक्षार्थी थे लेकिन पास होकर इंटरव्यू के लिए सिर्फ चार को ही बुलाया गया. इसी पर आपत्ति जताते हुए याचिकादाखिल की गई थी.

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