सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के केंद्र के अफसरों को अवमानना कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है. अब अवमानना की कार्यवाही नहीं चलेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 700 MT ऑक्सीजन देने के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने कहा कि हालांकि, हाईकोर्ट रोजाना मामले की सुनवाई कर रहा है. लेकिन अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही से कोई हल नहीं निकलेगा. देश इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है. ऐसे में सभी को एकसाथ काम करना चाहिए. लोगों की जिंदगी बचानी है.
साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर जब देश को अभूतपूर्व मानवीय आयामों की गंभीर महामारी का सामना करना पड़ रहा है. हमें समस्या समाधान के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है. जब सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दे पर गौर करती है, तो उसे पूरे देश के दृष्टिकोण से चीजों को देखना होता है. हम सॉलिसिटर जनरल की इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग के लिए विशेष ऑडिट होना चाहिए. ताकि पता चले कि 2021 में दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है.
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कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार तीन दिनों के भीतर मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए MCM से संपर्क कर जानकारी लेंगे. केंद्र गुरुवार सुबह 10.30 बजे बेंच को बताए कि दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन कैसे सुनिश्चित की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना कार्यवाही पर रोक का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात पर सुनवाई से रोका गया है. वो सुनवाई जारी रखेगी. दिल्ली के चीफ सेकेट्री, हेल्थ सेकेट्री और केंद्र के अफसर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आज शाम को बैठक करें.
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