मुंबई में सकल हिंदू समाज की रैली पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश दिए

याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने अर्जी में कहा है कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुईं हैं. " जमीन जिहाद" के साथ-साथ "लव जिहाद" के आरोप लगाए जा रहे हैं.

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मुंबई में सकल हिंदू समाज की रैली पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है.
नई दिल्ली:

मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा पांच फरवरी को आयोजित की जाने वाली रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अर्जी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर महाराष्ट्र सरकार को कहा कि वो सुनिश्चित करे कि रैली में कोई हेट स्पीच न दे. सुप्रीम कोर्ट ने रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश भी दिए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 29 जनवरी को हुई हिंदू जन आक्रोश सभा की रैली पर भी रिपोर्ट मांगी. सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद अब इस मामले की सुनवाई करेगा. 

अर्जी में भाजपा विधायक टी राजा द्वारा 29.01.2023 को आयोजित रैली में दिए भाषण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उन्होंने खुलेआम मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया था. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के माध्यम से सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले इसी तरह के आयोजनों/रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे. यह सुनिश्चित किया जाए कि मुंबई में 05.02.2023 को होने वाली रैली को अनुमति न दी जाए. यदि अधिकारी निर्धारित रैली को रोकने में विफल रहते हैं तो उनसे पूछा जाए कि कानून के अनुसार क्या उपाय किए गए थे और कारण बताएं कि वे उक्त घटना को रोकने में विफल क्यों रहे? 

याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने अर्जी में कहा है कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुईं हैं. पूरे मुस्लिम समुदाय को अपराधी बनाने के लिए " जमीन जिहाद" के साथ-साथ "लव जिहाद" के आरोप लगाए जा रहे हैं. इन रैलियों और कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया है और इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक उत्पीड़न की एक बहुत ही जायज आशंका पैदा हुई है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. चौंकाने वाली संख्या में बच्चे भी इन रैलियों में भाग लेते और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणित नारे लगाते देखे गए हैं.

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