अब 28 अगस्त से शुरू होगी सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

पिछली सुनवाई में सरकारी  रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने परेशानी बताई थी और कहा था कि ट्विन टावर ढहाने पर पूरा डेटा नहीं दिया गया. आसपास की इमारतों पर ब्लास्ट  के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई और ना सुपरेटक ने दी ना IRP, ना ही तोड़फोड़ करने वाली एजेंसी एडीफिस ने.

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सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई (फाइल फोटो)

सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई 28 अगस्त से शुरू होगी. ढहाने की कार्रवाई चार सितंबर तक चलेगी.  नोएडा ट्विन टावरों को ढहाने का समय SC ने 28 अगस्त तक का समय बढ़ाया है.  नोएडा प्राधिकरण ने और समय मांगा था. नोएडा प्राधिकरण के अनुरोध पर SC ने समय बढ़ाया है.  सुपरटेक के ट्विन टावरों को  ढहाने का समय 28 अगस्त से शुरू होगा न कि 21 अगस्त से.  किसी भी तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी समस्याओं के मामले में (29 अगस्त से 4 सितंबर तक) 7 दिन का बैंडविथ भी दिया गया  है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी व अन्य की योजना पर मुहर लगाई है. पहले ये कार्रवाई 21 अगस्त को शुरू होनी थी और ये कार्रवाई 28 अगस्त तक खत्म होनी थी . सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर और समय की मांग की थी.  पिछली सुनवाई में सरकारी  रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने परेशानी बताई थी और कहा था कि ट्विन टावर ढहाने पर पूरा डेटा नहीं दिया गया. आसपास की इमारतों पर ब्लास्ट  के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई और ना सुपरेटक ने दी ना IRP, ना ही तोड़फोड़ करने वाली एजेंसी एडीफिस ने.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने CBRI, सुपरटेक, एडिफिस और नोएडा के अधिकारियों को तोड़फोड़ योजना को अंतिम रूप देने के लिए 6 अगस्त को बैठक करने का निर्देश दिया था और कहा कि एडिफिस और सुपरटेक को CBRI के साथ सहयोग करना चाहिए और सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए.

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