राजस्थान राज्यसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द नहीं करेगा सुनवाई, मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही BSP के 6 विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दायर प्रार्थना पत्र में दखल से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.  ऐसे में फिलहाल कोर्ट दखल नहीं देगा.

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राजस्थान राज्यसभा चुनाव मामले में जल्द सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

राजस्थान राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajya Sabha election) मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करेगा. मतदान प्रक्रिया चलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमने रजिस्ट्री से पूछताछ की.  उन्होंने CJI को इसकी सूचना दी है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.  अगर CJI सहमत होते हैं तो हम  सुनवाई करेंगे. 

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दरअसल, BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और फिलहाल गिनती में शामिल ना करने की याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. राजस्थान हाईकोर्ट के गुरुवार को फैसले को चुनौती दी गई है. गुरुवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट ने BSP के 6 विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दायर प्रार्थना पत्र में दखल से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.  ऐसे में फिलहाल कोर्ट दखल नहीं देगा.

वकील हेमंत नाहटा की ओर से अर्जी पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा स्पीकर को दल बदल के मामले में तीन महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी स्पीकर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों के मतपत्र को अलग रखा जाए,  जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाए.

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याचिका पर गुरुवार को जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की अवकाश कालीन  पीठ ने दखल देने से इनकार कर दिया. इससे पहले सात जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किए थे.

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