भारतीय सेना के खिलाफ बयान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं किया जा सकता.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए बयान का मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार है.  मानहानि मामले में यूपी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाही पर रोक जारी रहेगी. कोर्ट राहुल की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है.राहुल की इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ अपील मंजूर हुई, अब इस मामले में ⁠अप्रैल 2026 में सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं किया जा सकता. सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का जिक्र करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई की बात कही थी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर फटकार लगाई थी हालांकि SC ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 

Featured Video Of The Day
Pahalgam Attack | 26 मिनट में 26 मौतें, Baisaran में आतंकियों ने कैसे मचाई तबाही? पूरा सच | Pakistan
Topics mentioned in this article