भारतीय सेना के खिलाफ बयान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं किया जा सकता.

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भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय सेना के खिलाफ दिए गए बयान का मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार है.  मानहानि मामले में यूपी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाही पर रोक जारी रहेगी. कोर्ट राहुल की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है.राहुल की इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ अपील मंजूर हुई, अब इस मामले में ⁠अप्रैल 2026 में सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से इंकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं किया जा सकता. सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का जिक्र करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई की बात कही थी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर फटकार लगाई थी हालांकि SC ने लखनऊ की अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि के ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 

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