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"अखबारों में सुर्खियां बनने के मकसद से दाखिल की जाती है ऐसी याचिकाएं', योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका पर SC

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं.

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नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. 2018 में अलवर में चुनाव रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि अखबारों में सुर्खियां बनने के मकसद से ऐसी याचिकाओं को दाखिल की जाती है. अदालत उत्तर प्रदेश के नवल किशोर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गयी थी. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

याचिकाकर्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं. उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया.

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