मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर देगा.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट जाएं . कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को सीज किया है और वो सुनवाई कर रहा है. अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो हाईकोर्ट सुनवाई बंद कर देगा. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें हाईकोर्ट में रखने की इजाजत दी.

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि 14 आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब तक 65 दिन हो गए हैं. मणिपुर में इंटरनेट बंद है. कमेटी तो ये देख रही है कि कैसे इंटरनेट बंद रखा जाए.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और  एक महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन को चुनौती दी गई है. याचिका में इंटरनेट बैन को "मैकेनिकल" बताया गया है. चोंगथम विक्टर सिंह और मायेंगबाम जेम्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 35 दिनों से चल रहा "घोर असंगत" बंद  बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक रूप से उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार का अपमान है.

Featured Video Of The Day
JK News: Jammu Kashmir के Kulgam में भीषण आग, दो रिहायशी मकान जलकर खाक | BREAKING NEWS
Topics mentioned in this article