लिव-इन और समलैंगिक रिश्ते भी परिवार : सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार किया गया है. कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक संबंधों में अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंध भी शामिल हैं. असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं.

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पारिवारिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. फैसले में परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक संबंधों में अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंध भी शामिल हैं. असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने फैसले में कहा कि कानून और समाज दोनों में" परिवार "की अवधारणा की प्रमुख समझ यह है कि इसमें माता और पिता और उनके बच्चों के साथ एक एकल, अपरिवर्तनीय इकाई होती है.  यह धारणा कई परिस्थितियों में दोनों की उपेक्षा करती है, जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती है.  कोई घर पति या पत्नी की मृत्यु, अलगाव, या तलाक सहित कई कारणों से एकल माता-पिता का घर हो सकता है.  इसी तरह बच्चों के अभिभावक और देखभाल करने वाले (जो पारंपरिक रूप से "मां और "पिता" की भूमिका निभाते हैं) पुनर्विवाह, गोद लेने या पालन-पोषण के साथ परिवर्तन कर सकते हैं.  प्रेम और परिवारों की ये अभिव्यक्तियां विशिष्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अपने पारंपरिक समकक्षों की तरह वास्तविक हैं. परिवार इकाई की ऐसी असामान्य अभिव्यक्तियां समान रूप से योग्य हैं न केवल कानून के तहत सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक कल्याण कानून के तहत उपलब्ध लाभों के लिए भी.

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को दिए एक फैसले में ये कहा कि ये टिप्पणियां केंद्र सरकार की एक कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए की गई हैं, कहा गया कि - कानून के काले अक्षर को पारंपरिक लोगों से अलग वंचित परिवारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. निस्संदेह उन महिलाओं के लिए सच है, जो मातृत्व की भूमिका निभाती हैं, जो लोकप्रिय कल्पना में जगह नहीं पा सकती हैं. इस मामले में महिला के पति की पिछली शादी से दो बच्चे थे और उसने पहले अपने गैर-जैविक बच्चे के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया था.  जब शादी में उसके एक बच्चे का जन्म हुआ, तो अधिकारियों ने  मातृत्व अवकाश से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  जब तक वर्तमान मामले में एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या नहीं अपनाई जाती, मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य और मंशा विफल हो जाएगी.

1972 के नियमों के तहत मातृत्व अवकाश का अनुदान कार्यस्थल में महिलाओं की निरंतरता को सुविधाजनक बनाने के लिए है. यह एक कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के प्रावधानों के लिए कई महिलाओं को सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चे के जन्म पर काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा. बच्चे के जन्म को रोजगार के संदर्भ में जीवन की एक प्राकृतिक घटना के रूप में माना जाना चाहिए इसलिए, मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को उस परिप्रेक्ष्य में माना जाना चाहिए.

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महिलाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को सौंपी गई लैंगिक भूमिकाओं का मतलब है कि महिलाओं पर हमेशा बच्चों की देखरेख  के काम का बोझ उठाने के लिए दबाव डाला जाता है.  आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ( OECD) के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि भारत में महिलाएं वर्तमान में प्रति दिन 352 मिनट तक अवैतनिक काम पर खर्च करती हैं, जो पुरुषों द्वारा खर्च किए गए समय से 577% अधिक है. वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता के परिवार की संरचना तब बदल गई जब उसने अपनी पिछली शादी से अपने पति या पत्नी के जैविक बच्चों के संबंध में माता-पिता की भूमिका निभाई. भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन और बच्चे के पालन-पोषण का अधिकार निजता और गरिमा के अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू है.

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