प. बंगाल के सरकारी स्कूलों में करोड़ों के कथित घोटाले पर CBI जांच के आदेश पर SC ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने SCC भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई है. अदालत ने नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये का कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने SCC भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई है. अदालत ने नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. 

CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये आदेश जारी किया है. दरअसल, गुरुवार को ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग ( SCC ) में सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया गया था. अदालत के आदेश पर सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारियों से जुड़े कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है.

Featured Video Of The Day
Babri Masjid | संविधान में कही नहीं लिखा... बाबरी मस्जिद पर Maulana Sajid का चौंकाने वाला बयान
Topics mentioned in this article