पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये का कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने SCC भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव मनीष जैन की व्यक्तिगत पेशी पर भी रोक लगाई है. अदालत ने नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये आदेश जारी किया है. दरअसल, गुरुवार को ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में स्कूल सेवा आयोग ( SCC ) में सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया गया था. अदालत के आदेश पर सरकारी स्कूलों में ग्रुप डी के कर्मचारियों से जुड़े कथित भर्ती घोटाले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है.
Featured Video Of The Day
Indian Army PC: 'पाकिस्तान के विमान हमारी सीमा में नहीं घुस पाए' | India Pakistan Tension