तमिलनाडु में मंदिरों पर नियंत्रण देने वाले कानून का मामला : तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

SC ने गैर-ब्राह्मणों को मंदिर के पुजारी (अर्चक) के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी नोटिस जारी किया हालांकि फिलहाल नियुक्तियों पर रोक के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

तमिलनाडु में मंदिरों पर नियंत्रण देने वाले कानून का मामला सामने आया है. कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है. SC ने गैर-ब्राह्मणों को मंदिर के पुजारी (अर्चक) के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी नोटिस जारी किया हालांकि फिलहाल नियुक्तियों पर रोक के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया.

दरअसल, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद एमके स्टालिन ने विभिन्न मंदिरों में गैर-ब्राह्मणों को पुजारी के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया था. सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती ( HR और CE ) विभाग ने ऐसे 208 पुजारियों को नियुक्ति पत्र दिए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह जन्म के आधार पर वैदिक मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने की परंपरा पर हमला करता है, जो ब्राह्मण समुदाय का एक विशेष संरक्षण है.

ये VIDEO भी देखें- ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद क्या बोले आसपास के टावरों में रहने वाले लोग

Featured Video Of The Day
West Bengal Election: TMC ने जारी की विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट, भवानीपुर से लड़ेंगी ममता
Topics mentioned in this article