SC में NEET मामले पर सुनवाई : केंद्र और NTA से जवाब तलब, काउंसलिंग पर रोक से इनकार, जानें और क्या-क्या हुआ

छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग थी.

Advertisement
Read Time: 3 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Cour) ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा. कोर्ट ने साथ ही नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ :

  1. केंद्र और एनटीए के अलावा पीठ ने बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया. राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. शीर्ष अदालत ने एनटीए से कहा, "ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए. (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे."
  2. एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है. इस पर अदालत ने कहा, "हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे. हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे. तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें."
  3. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा, ''ये इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है, वह सब पाक साफ है. शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए.''
  4. कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अभ्यर्थियों की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील पर पीठ ने कहा, ''काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं. हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे. अगर आप ज्यादा बहस करेंगे तो हम याचिका खारिज कर देंगे.''
  5. शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा, ''नोटिस जारी किया जाता है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा.''

शीर्ष अदालत की पीठ में गर्मियों के अवकाश के बाद 8 जुलाई से नियमित सुनवाई शुरू होगी. अवकाश 20 मई से शुरू हुआ था.

एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करता है.

परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

Featured Video Of The Day
Samarth By Hyundai: दिव्यांगों के लिए कार्यस्थल में समान अधिकारों की पहल, मगर कहां है कमी?
Topics mentioned in this article