कुशीनगर: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को अवमानना का नोटिस जारी किया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते मे जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी.

याचिका में क्या आरोप

मस्जिद गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका मे आरोप लगाया गया है कि  13 नवंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है. नवंबर 24 के फैसले मे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी.

सीजेआई ने क्या कुछ कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में एक अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट किया जाए, तीन जजों की बेंच के सामने मामले को रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर दाखिल नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से इनकार किया है. CJI ने कहा कि अतिरिक्त आधारों के साथ हस्तक्षेप अर्जी दाखिल कर सकते हैं.     

Featured Video Of The Day
Delhi Cabinet Portfolio: सबसे ताकतवर मंत्री कौन? सबसे जूनियर को सबसे बड़ी जिम्मेदारी | Rekha Gupta
Topics mentioned in this article