दिल्ली के 173 स्मारकों की बदहाली पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ASI चीफ से पूछा- क्यों न चलाएं अवमानना का केस?

दिल्ली के 173 विरासत स्थलों के संरक्षण में लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने ASI प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 173 विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति पर जवाब न देने पर ASI चीफ को नोटिस जारी किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने महानिदेशक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और उल्लंघन पर कारण बताने को कहा है
  • दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने 19 स्मारकों की पहचान कर निरीक्षण किया है
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जानबूझकर उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राजधानी दिल्ली में अधिसूचित 173 विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति पर जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एएसआई के महानिदेशक को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया.

'जानबूझकर किया आदेश का उल्लंघन'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अदालत इस आदेश के जानबूझकर उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताती है. इसलिए, एएसआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया जाता है कि वह कारण बताएं कि अदालत उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू करे. उन्हें अगली सुनवाई की तारीख पर कारण बताओ नोटिस के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा.' शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने 19 स्मारकों की पहचान कर उनका निरीक्षण किया है और सिवाय ‘लोकेशन' और ‘जियो-मैपिंग' के ज्यादातर बिंदुओं/क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन किया गया है.

कोर्ट ने मांगा हलफनामा

बेंच ने कहा, ‘हालांकि पहले के आदेशों में उठे मुद्दों पर अनुपालन के संबंध में केवल एक सामान्य बयान दिया गया है. हम निर्देश देते हैं कि एक और हलफनामा दाखिल किया जाए जिसमें उन 19 स्थलों का विवरण दिया जाए जो पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनका निरीक्षण भी किया जा चुका है.' कोर्ट ने कहा, ‘इसमें हमारे पिछले आदेशों में उल्लिखित सभी क्षेत्रों का और साथ ही स्मारक के संबंध में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख होना चाहिए. इसमें संबंधित स्थलों की अद्यतन तस्वीरें भी शामिल होनी चाहिए.'

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शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम ने चिह्नित 85 स्मारकों में से केवल 62 स्मारकों का सर्वेक्षण किया और कुछ पहलुओं पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. विरासत स्थलों का मुद्दा राजीव सूरी द्वारा दायर एक मामले में उठा, जिसमें उन्होंने दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में स्थित लोदी काल के स्मारक शेख अली की गुमटी पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था.

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