यूपी में OBC रिजर्वेशन के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामकाज के लिए विशेष समिति बना दी जाए

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सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन की व्यवस्था के साथ स्थानीय निकाय चुनावों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामकाज के लिए विशेष समिति बना दी जाए. यूपी सरकार ने आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने की मोहलत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीन महीने का समय ज्यादा है. 

यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में डीलिमिटेशन की प्रकिया तीन महीने में पूरी कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, तीन महीने का समय बहुत लंबा है क्या इसको और पहले नहीं पूरा किया जा सकता है?

यूपी सरकार ने कहा कि कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जज साहब से पूछकर बताना होगा कि कम से कम कितने समय में इसको पूरा किया जा सकता है?  मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है.

हालांकि SG ने जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि तीन महीनों के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना कर एडमिन के अलावा काम को जारी रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया. नोटिस पर तीन हफ्तों में जवाब मांगा गया है.

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