सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं को दी राहत, इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Adipurush Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष में धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे केसों पर रोक लगाने का फैसला किया है.
नई दिल्ली:

आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट (SC) से राहत मिली है. आज सुनवाई के दौरान SC ने इलाहाबाद  HC के  आदेश पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने  फिल्म निर्माता, निर्देशक, संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत पेश होने के लिए समन जारी किया था.

आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्टों में चल रहे केसों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है.

 सुप्रीम कोर्ट में दायर में याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फिल्म निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को  पेश होने के आदेश को चुनौती दी गईथी. इसके साथ ही आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं की तरफ से अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को भी ट्रांसफर करने की मांग की गई थी.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष में धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का भी निर्देश भी दिया है.

आपको बता दें कि आदिपुरुष लंबे समय से विवादों (Adipurush Controversy) में है. यह फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी, जिसमें प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान नजर आए थे. इस फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा और इसे बैन किए जाने तक की मांग उठने लगी.इसको लेकर विवाद बढ़ने के बाद मेकर्स ने फिल्म के डायलॉग में बदलाव करने का फैसला किया था.

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