"हाथरस गैंगरेप केस जघन्य अपराध, UP सरकार को ऐसी अपील करनी ही नहीं चाहिए..." : SC ने की याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "राज्य को ऐसे मामलों में नहीं आना चाहिए. वह मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है. ये परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं हैं. हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है. SC ने इलाहाबाद HC के पीड़िता परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से कहीं और शिफ्ट करने पर विचार करने के फैसले पर अपील खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "ये अपराध एक बहुत  जघन्य और परेशान करने वाला है. राज्य सरकार को इस तरह अपील  नहीं करनी चाहिए.

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "राज्य को ऐसे मामलों में नहीं आना चाहिए. वह मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है. ये परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं हैं. हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. राज्य को इन मामलों में नहीं आना चाहिए." यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्य, परिवार को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, लेकिन "वे गाजियाबाद या दिल्ली रहना  चाहते है. पीड़िता का बड़ा विवाहित भाई आश्रित होगा या नहीं, यह कानून का सवाल है. 

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Salman Khan के बंगले पर Firing करने के मामले में 5 के खिलाफ आरोप तय | Breaking News
Topics mentioned in this article