''यह महज प्रचार स्‍टंट है'' : चीन पर कोरोना फैलाने के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका SC ने खारिज की

दरअसल, केरल के रहने वाले एक वकील कृष्णास्वामी धनबलन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी. इस याचिका में कोरोना फैलाने और इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने की मांग की गई थी.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

चीन द्वारा कोरोना फैलाने और उसका जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चीन के खिलाफ कार्रवाई की आदेश देने की मांग की गई थी. SC ने याचिकाकर्ता वकील कृष्णास्वामी धनबलन को फटकार लगाई और कहा, 'यह क्या चल रहा है ? यह किस तरह की याचिका है? यह महज प्रचार स्टंट है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कोरोना के समाधान की सोच रखने वाले हर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कोर्ट का काम है कि वह देखे कि कोरोना का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है? चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं ? दरअसल, केरल के रहने वाले एक वकील कृष्णास्वामी धनबलन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी. इस याचिका में कोरोना फैलाने और इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश केंद्र को देने की मांग की गई थी. साथ ही कहा गया था कि एक शोध के मुताबिक, नारियल का वर्जिन ऑयल कोविड-16 वायरस को घोल देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, सरकार को इसके इस्तेमाल की इजाजत दे. 

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