NDPS मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, लगाया ₹10 हजार जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जुर्माने की रकम गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है.

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

NDPS  मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ड्रग्स प्लांटिंग के एक मामले में 31 मार्च तक ट्रायल पूरा करने की अंतिम तारीख दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार ने भट्ट की याचिका को तुच्छ बताते हुए दस हजार रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया.

पीठ ने जुर्माने की रकम गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है जबकि इस मामले में सुनवाई की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक 60 में से सिर्फ 16 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं. जज ने खुद छह महीने और लगने की बात कही है. सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह   ने गुजरात सरकार की ओर से कहा कि वो ऑर्डर अक्टूबर 2021 में दिए गए आदेश का ही विस्तार था. 

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