सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई कराने के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई बंद की, SCBA ने दी थी चुनौती

लॉक डाउन के दौरान वर्चुअल सुनवाई के बाद फिजिकल हियरिंग के बजाय हाइब्रिड सुनवाई कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई बंद कर दी.

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SCBA फैसले को एकतरफा बताते हुए चुनौती दी थी (File Photo)
नई दिल्ली:

लॉक डाउन के दौरान वर्चुअल सुनवाई के बाद फिजिकल हियरिंग के बजाय हाइब्रिड सुनवाई कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई बंद कर दी. SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताते हुए चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में न्यायिक पक्ष पर ज्यादा कुछ नही किया जा सकता है. इसलिए प्रशासनिक तौर पर ही कदम उठाए जा सकते हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के हाइब्रीड सुनवाई के लिए जारी SOP पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में फैसला नही करता है तो उसके सामने विरोध करने के सिवा और कोई चारा नही है. 

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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद को कानून से ऊपर मानता है तो हम भी कानून को हाथ मे ले सकते हैं. क्योंकि मौजूदा हालात में हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नही है. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने SCBA के रुख पर टिप्पणी की कि ऐसा रवैया आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा. 

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