BJP MP नवनीत कौर राणा को SC से राहत, जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

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BJP MP नवनीत कौर राणा को SC से राहत, जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द
नवनीत कौर राणा (फाइल फोटो)

जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमरावती सांसद नवनीत कौर राणा (Navneet Kaur Rana) को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला रद्द कर दिया. इसी के साथ अमरावती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राणा के नामांकन का रास्ता साफ भी साफ हो गया. नवनीत राणा अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं.

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह 'सिख-चमार' जाति से थीं.  जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच का जो फैसला आया है, उससे नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है. निर्दलीय सांसद महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था. कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सिख-चमार जाति से थीं, हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था.

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