"झगड़ा बंद करो, राजनीति से ऊपर उठो" : सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली के LG और CM को सलाह

दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी.

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CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों को इसका समाधान निकालना चाहिए.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को 'सेवा' अध्यादेश विवाद और DERC चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की. इस दौरान दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी. CJI  ने साफ शब्दों में कहा कि मतभेदों से ऊपर उठें. ये राजनीतिक घमासान बंद होना चाहिए. CJI ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पदाधिकारी बैठकर मतभेद क्यों नहीं सुलझा लेते? संवैधानिक पदाधिकारियों को इसका समाधान निकालना चाहिए.

सीएम और LG साथ बैठकर नियुक्ति पर फैसला करें- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के नाम पर फैसला करने का सुझाव दिया. DERC चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि सीएम और LG साथ बैठकर नियुक्ति पर फैसला करें. CJI ने कहा कि CM और एलजी दोनों साथ बैठें और DERC चेयरमैन के लिए तीन नाम सुझाएं .

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई को होगी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें कदम नहीं रखना चाहते. हम चाहते हैं कि आप बैठें और यह काम करें. हम डीईआरसी की नियुक्ति को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं, वो तभी हो जाएगी, जब दोनों संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में एक साथ बैठेंगे. यह SC का संदेश है. हम उम्मीद करते हैं कि वे किसी सर्वसम्मत समाधान पर पहुंचेंगे. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगा.

'सेवा' अध्यादेश पर निर्णय के लिए मानसून सत्र के अंत तक करें इंतजार- कोर्ट

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 'सेवा' अध्यादेश विवाद के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की इच्छा जताई .जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने संविधान पीठ को संदर्भित करने का विरोध किया.  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अध्यादेश पर निर्णय लेने के लिए मानसून सत्र के अंत तक इंतजार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब 20 जुलाई को सुनवाई करेगा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तय करेगा कि मामले को संविधान पीठ भेजा जाए या नहीं.

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