आंध्र सरकार बनाम हाईकोर्ट (Andhra Pradesh HC) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई दो हफ्ते टाल दी है. 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी जिसमें राज्य को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक ब्रेकडाउन" (Constitutional breakdown)है? राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई थी.
UP के धर्मांतरण-रोधी कानून पर बोले SC के रिटायर्ड जस्टिस- 'कोर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा'
मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला परेशान करने वाला है.आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने राज्य को यह पता लगाने में सहायता करने के लिए कहा था कि क्या आंध्र प्रदेश में "संवैधानिक ब्रेकडाउन" है.अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं.
मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
राज्य सरकार का तर्क है कि "यह विशेष रूप से कार्यपालिका में निहित शक्ति है और न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है.याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत, यह न्यायालयों के लिए यह तय करने के लिए नहीं है कि क्या किसी राज्य में संवैधानिक ब्रेकडाउन है.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी