"10 मई को ही होगा स्वार उपचुनाव", SP नेता अब्दुल्ला आजम को SC से राहत नहीं

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपचुनाव का नतीजा हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के मामले में कही ये बात
नई दिल्ली:

समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्वार उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फिलहाल अब्दुल्ला आज़म की दोषसिद्धि पर रोक भी लगाने से भी इनकार कर दिया है. अब स्वार विधानसभा उपचुनाव के तहत 10 मई को ही मतदान होंगे.

अगली सुनवाई जुलाई में

हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपचुनाव का नतीजा हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या अब्दुल्ला का केस क्या इनका गंभीर है कि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर अयोग्य करार हो. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी. 

HC के फैसले को SC में दी थी चुनौती

बता दें कि सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा  मुरादाबाद कोर्ट से तय की गई 2 वर्ष की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले को अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की थी. 

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