मांगा 75 लाख रुपये हर्जाना, खुद देने पड़े 25 हजार रुपये : सुप्रीम कोर्ट में आई ऐसी याचिका, हंसी रोक सको तो रोक लो

कोर्ट ने कहा कि यह दिलचस्प याचिका तो है लेकिन बेहद बेतुकी है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके लिए आप पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया जाता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना लेने आए छात्र पर ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया.

अदालती लड़ाई में कभी-कभी मामला उल्टा भी पड़ जाता है. हर्जाना मांगने आने पर जुर्माना भर के जाना पड़ सकता है. गूगल पर पढ़ते हुए अश्लील विज्ञापनों के फेर में पड़कर फेल हुए छात्र आनंद किशोर चौधरी ने गूगल से 75 लाख रुपये हर्जाना मांगते हुए अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना लेने आए छात्र पर ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया.

परीक्षा में विफल होने के लिए यूट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए छात्र ने 75 लाख रुपये हर्जाने की मांग वाली अर्जी लगाई थी. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने ऐसी याचिका पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह सबसे घटिया याचिकाओं में एक है. उन्होंने कहा कि यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते तो न देखें.

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह दिलचस्प याचिका तो है लेकिन बेहद बेतुकी है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके लिए आप पर 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया जाता है.

दरअसल, आनंद किशोर चौधरी नाम के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि यूट्यूब पर पढ़ाई के वीडियो के बीच आने वाले अश्लील विज्ञापनों के चलते उसकी पढ़ाई पर एकाग्रता और ध्यान भंग हुआ. इस वजह से वह मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा पास नहीं कर पाया. इसके एवज में यूट्यूब उसे 75 लाख रुपये मुआवजा दे.

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