42 दांतों के निशान और 12 सेमी घाव... महिला ने कुत्ता काटने पर मांगे 20 लाख, MCD को देना होगा जवाब

Stray Dog Attack: आवारा कुत्ते के काटने के बाद महिला ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फार्मूले के आधार पर 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है. एमसीडी को इस पर जवाब देना है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
Dog attack
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्ते के काटने पर पीड़िता की 20 लाख रुपये मुआवजे की याचिका पर एमसीडी से जवाब मांगा
  • महिला ने पैर में 12 सेंटीमीटर के घाव और दांत के 42 निशानों के आधार पर मुआवजा 20 लाख रुपये मांगा है
  • पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 के फार्मूले के अनुसार, दांत के हर निशान पर दस हजार रुपये मुआवजा तय किया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

आवारा कुत्ते के काटने से पीड़ित महिला ने 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है. महिला की इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से महिला की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर पहुंचे नुकसान के लिए यह रकम मांगी है.

इस साल मार्च में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की गांव रोड के पास मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी उस महिला के पैरों में कुत्ते ने काट लिया था. उसका दावा है कि यह आवारा कुत्तों के झुंड का हमला था. दिलचस्प बात यह है कि महिला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 2023 फॉर्मूले के तहत 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है. पीड़िता के शरीर पर दांतों के निशानों की संख्या और खाल से मांस निकला है या नहीं, इसके आधार पर मुआवजे की रकम तय की है.

आवारा कुत्ते के काटने पर कितना मुआवजा
दिल्ली के इस मामले में याचिकाकर्ता प्रियंका राय ने पैर में 12 सेंटीमीटर के घाव के आधार पर हर्जाना मांगा है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 0.2 सेमी घाव के लिए 20,000 रुपये की दर तय की है. इस तरह ये मुआवजा 12 लाख रुपये बनता है. उन्होंने कुत्ते के हर दांत के निशान 10,000 रुपये की दर से 4.2 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे हैं. उन्होंने दावा किया है कि हमले में कुत्ते के सारे 42 दांतों का असर उनके पैर में था. राय ने 3.8 लाख रुपये कुत्ते के काटने से उन्हें पहुंचे मानसिक आघात के लिए मांगे हैं. इस तरह ये मुआवजा 20 लाख रुपये होता है. हाईकोर्ट में जस्टिस मिनी पुषकर्णा की बेंच ने एमसीडी को इस बाबत नोटिस भेजा है. दिल्ली हाईकोर्ट को 29 अक्टूबर तक एमसीडी की ओर से जवाब नहीं मिला है.

हमीरपुर में एक आवारा कुत्ते का आतंक, एक ही दिन में 24 लोगों को काटा, इलाके में दहशत

कुत्ता काटने पर मुआवजा कैसे तय होता है
पंजाब हरियाणा कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने 2023 में एक फैसला दिया था, जिसमें कुत्ते के काटने के बाद फार्मूला तय किया था. फार्मूले में कहा गया था कि दांत के हर निशान के हिसाब से कम से कम 10 हजार रुपये का मुआवजा हो और अगर कुत्ते के काटने से मांस निकल गया हो तो 0.2 सेमी के घाव के हिसाब से कम से कम 20 हजार रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए.

7 साल की बच्ची को करीब एक दर्जन आवारा कुत्तों ने घेरकर नोंचा, तस्वीरें देखकर सहम जाएंगे

193 याचिकाओं पर फैसला
पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कुत्ते के काटने या अन्य जानवरों के हमले से जुड़ी 193 याचिकाओं पर सुनवाई के आधार पर यह फैसला दिया था. हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ से ऐसे मामलों में मुआवजे की गणना का आदेश दिया था. इसमें गाय-बैल, गधे, कुत्ते और अन्य जानवरों के हमले शामिल हैं.

Featured Video Of The Day
Bihar First Phase Voting: 'ये RJD के गुंडे..' Lakhisarai में Vijay Sinha के काफिले पर हमला
Topics mentioned in this article