फर्जी पेन कार्ड मामला: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. ये मामला फर्जी पेन कार्ड से जुड़ा है

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को जमानत दी है (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को एक आपराधिक मामले में जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संबंधित निचली अदालत द्वारा चार सप्ताह के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. ये मामला फर्जी पेन कार्ड से जुड़ा है.इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

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ये दोनों मुकदमे बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने कराए थे. अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खां और अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें आजम खां की पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फातिमा को भी नामजद किया गया था. इसके अलावा पासपोर्ट और पैनकार्ड में भी दो जन्म तिथि दिखाने के आरोपों के चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इन्‍हीं मुकदमों की सुनवाई में आरोपियों की जमानत  याचिका खारिज कर दी गई, इसी के चलते आजम और उनके पुत्र अब्‍दुल्‍ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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