सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला: सभी दोषियों की सजा निलंबित और जमानत के आदेश को SC में दी गई चुनौती

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह-सुबह दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला.
नई दिल्ली:

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले के सभी 4 दोषियों की सजा को निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई है. पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे दी चुनौती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में सौम्या विश्वनाथन की हत्या के दोषी सभी 4 लोगों की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत दे दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी दोषी पहले ही 14 साल 9 महीने की कैद काट चुके हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील के निपटारे में समय लगेगा, इसलिए सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 30 सितंबर, 2008 को सौम्या की हत्या के लिए रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को दोषी ठहराया था. और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.  पीड़ित परिवार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

गौरतलब है कि एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह-सुबह दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के वक्त वह अपनी कार से दफ्तर से घर लौट रही थीं. पुलिस ने दावा किया था कि विश्वनाथन की हत्या का मकसद लूटपाट करना था.

ये भी पढ़ें-  "सीएम केजरीवाल को जेल में दिया जा रहा धीमा जहर" : सौरभ भारद्वाज का गंभीर आरोप

Video : Jharsuguda Boat Tragedy: महानदी में Boat पलटने से 7 लोगों की चली गई जान, 1 लापता

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon | Iran Israel War: Khamenei के बेटे बने नए Supreme Leader