बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी. कोर्ट इस पर 26 सितंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले को तीन जजों की बेंच ने सुना था. आज दो जजों की बेंच है, इसलिए आज सुनवाई नहीं हो सकती. पिछली सुनवाई में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. रेस्तरां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ढहाने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी. रेस्तरां की तरफ से याचिका में कहा गया है कि NGT ने बिना उसे कोई मौका दिए सीधे तोड़फोड़ का आदेश दे दिया.
CJI यूयू ललित की बेंच ने मेंशनिंग में याचिका पर सुनवाई की. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां से जुडे़ सारे दस्तावेज और तस्वीरें तलब की हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां को फिलहाल कॉमर्शियल गतिविधि ना करने का भी आदेश दिया है. बता दें कि गोवा सरकार ने NGT की मंजूरी के बाद सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्लीज रेस्तरां को आज ही गिराना शुरू किया था. ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अंजुना में कर्लीज को कॉस्टल रेगुलेशन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए निर्मित संरचनाओं को गिराने के आदेश से राहत देने से इनकार कर दिया था.
अब सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सुर्खियों में आए कर्लीज रेस्तरां को ट्रिब्यूनल के ताजा आदेश के बाद एक बड़े हिस्से को तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है. ताजा कार्रवाई गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रही थी. ‘कर्लीज' नामक यह रेस्तरां उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है. मौत से कुछ घंटों पहले फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं. इसी कारण यह रेस्तरां हाल में सुर्खियों में रहा था. इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे. उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया है.