भारती एयरटेल को SC से झटका, 923 करोड़ के GST रिफंड पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया. दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांग था. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया. दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांग था. मई, 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल की याचिका को अनुमति दी थी. दावा की गई राशि को सत्यापित करने और रिफंड करने का सरकार को निर्देश दिया, जिसके बाद जुलाई, 2020 में  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और रिफंड के आदेश को चुनौती दी.

केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी. भारती एयरटेल ने तर्क दिया था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए GSTR-2A फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन-आपरेशनल होने के लिए 823 के अतिरिक्त कर का भुगतान किया था.

ये भी पढ़ें : स्पेक्ट्रम और AGR भुगतान पर Airtel ने ली मोहलत, अगले चार साल में चुकाएगा बकाया

अब SC ने रिफंड जारी करने के खिलाफ सरकार की याचिका को अनुमति दे दी है और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.

Featured Video Of The Day
Nikki Murder Case: Police Probing 'Last Rites' Angle
Topics mentioned in this article