देशभर के सिविल और क्रिमिनल केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बड़ी अदालत ने किसी मामले में स्टे दे रखा है, तो छह महीने के भीतर स्टे खत्म नहीं होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 2018 का फैसला ही पलटा है. इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने एनडीटीवी से कहा कि न्यायिक प्रकिया को लेकर ये फैसला काफी अच्छा है.
सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी के मामलों से संबंधित एशियन रिसर्फेसिंग के नाम से एक मुकदमा हुआ था. जब एफआईआर के खिलाफ कोई हाईकोर्ट में मुकदमा करता है और उच्च न्यायालय ये देखता है कि उसके खिलाफ कोई धारा लागू नहीं होती है तो वो अंतरिम स्टे देता है. जो उसके खिलाफ गिरफ्तार या जांच पर रोक होती है."
सीनियर एडवोकेट ने कहा, "ऐसे में अगर ऐसे जितने भी स्टे ऑडर थे वो वेकेट हो जाते थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी. फिर नए तरीके से मामला दायर कराने और जज के सामने आने में काफी वक्त लग जाता था."
दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय बॉर एसोशिएशन के सचिव नितिन शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एशिया रिसर्फेसिंग के फैसले को पलट दिया है. ऐसे में जब तक कोर्ट अपने अंतरिम आदेश को वेकेट या निरस्त नहीं करती है, वो आदेश लागू रहेगा. इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए गाइडलाइन भी जारी किए हैं.
उन्होंने कहा कि ये आदेश काफी महत्वपूर्ण है, हम सभी ये चाह रहे थे. इससे हाईकोर्ट के मुकदमों के संचालन में भी काफी फायदा होगा.