गाजियाबाद प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है. दरअसल अनंत चतुर्दशी, चेहल्लुम, नवरात्र, विजयदशमी, बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली आदि त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं सितंबर-अक्टूबर में हैं. ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम ने बुधवार को ये आदेश जारी किया है. ये आदेश 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
धारा-144 के दौरान पांच या इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे. साथ ही जुलूस और प्रदर्शन पर भी इस दौरान रोक लगी रहेगी. लोग बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा. इतना ही नहीं परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा.
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सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ संदेश प्रसारित करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में अनुशासन बना रहे और शांति व्यवस्था भंग न हो इसलिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है.
बता दें कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 26 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि 5 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, 4 अक्टूबर को महानवमी, 5 अक्टूबर को विजयदशमी, 8 अक्टूबर को ईद ए मिलाद, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दीपावली , 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैयादूज का पर्व है. इस दौरान कई सारी परीक्षाएं भी होने वाली हैं.
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