सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने की याचिका पर SC करेगा सुनवाई, ED ने जताया विरोध

सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने की याचिका पर SC करेगा सुनवाई, ED ने जताया विरोध

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याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली:

महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश से उन लोगों की सूची मांगी थी, जिन्होंने उसके लिए जेल अधिकारियों को 12.5 करोड़ रुपये दिए थे. सुकेश को उन जेल अफसरों  की लिस्ट भी देने को कहा है जिन्हें ये रुपये दिए गए. 

दस दिनों में सूची देने के आदेश दिए गए थे. इसके बाद सुकेश ने सील कवर में सूची दे दी थी.  सुनवाई के दौरान जस्टिस यू यू ललित ने कहा था कि हम मामले की जड़ तक जाएंगे. सुकेश जेल से ही क्राइम सिंडिकेट चलाता रहा. ये 12.5 करोड़ रुपये उसने बतौर घूस दिए या फिर ये जेल में उससे अवैध वसूली हुई. ये पता लगाना जरूरी है. केंद्र को तिहाड़ जेल के जेलर को सुकेश की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कहा था. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि ठगी के इस गोरखधंधे में जेल स्टाफ सुकेश के पे रोल पर काम करता रहा और जांच एजेंसी को इस रैकेट का पता चलाने में दो साल से ज्यादा लग गए. कोर्ट में  सुकेश के वकील ने कहा कि उल्टे उसके मुवक्किल सुकेश से ही 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल लिए गए. कोर्ट ने सीधा सवाल किया कि तुम तो पत्नी सहित जेल में थे. किसने और कैसे तुमसे ठग ली इतनी बड़ी रकम?

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सुकेश के वकील ने कहा कि मुलाकात के समय जी लोग आते थे उनके जरिए मैं पैसे भिजवाता था. कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित ने पूछा तो आप मुलाकात के बहाने अपना आपराधिक सिंडिकेट चला रहे थे? कोर्ट ने सुकेश के वकील से कहा कि जिन लोगों के जरिए डील की गई और करोड़ों रुपए के पेमेंट दिए गए उनके नाम कोर्ट को बताए. 

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महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई हुई है . इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में कोर्ट के पहले के आदेश पर विचार करेगा जिसमें कोर्ट ने सरकार से उन जेलों की सूची देने को कहा था जिसमें इन दोनों को स्थानांतरित किया जा सकता है. 

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ED ने सुकेश और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करने का विरोध किया है. ED ने कहा है कि वो तिहाड़ से वसूली के लिए दफ्तर चला था. अब सब बंद होने पर वो ये रैकेट दूसरी जेल से शुरू करना चाहता है.  ED ने SC में अर्जी दाखिल कर उसे  "मास्टर ठग" बताया है. कहा है कि उसने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों सहित सार्वजनिक अधिकारी बनकर ठगी की.  सुकेश तिहाड़ जेल में एक सिंडिकेट चलाता था और दूसरी जेल में ट्रांसफर हुआ तो वही अपराध दोहराएगा. हालांकि, कोर्ट ने सरकार की इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया जिसमे कहा गया है कि उनको तिहाड़ से किसी अन्य जेल स्थान्तरित करना सही नही होगा. साथ ही कोर्ट ने सरकार की तरफ से उन्हें दिल्ली की मंडौली जेल में भेजने की सहमति को रिकार्ड पर लिया. 

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मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को एक वरिष्ठ जज बनकर सुकेश चंद्रशेखर के पक्ष में फैसला देने लिए फोन भी किया था. हालांकि,  यह स्पष्ट नहीं है कि यह फोन सुकेश चंद्रशेखर ने किया था या उसके नाम पर किसी और ने किया था. 

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