आंध्र और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका SC से खारिज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए लगी मुहर

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई परिसीमन प्रक्रिया की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार अगली परिसीमन प्रक्रिया केवल 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही की जा सकती है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लिए अलग से किए गए परिसीमन को वैध ठहराया है. 

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए अलग से परिसीमन के फैसले पर मुहर लगाई है. कोर्ट ने  माना कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 2026 के बाद की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाना चाहिए. 

Featured Video Of The Day
Bangladesh में Hindu का कत्लेआम कब तक? दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर देशभर में उबाल! | Hindu Attacked