हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत ही सभी धर्मों का साझा दुश्मन है. इस नफरत को अपने मन से निकालिए, आपको फर्क दिखेगा. अदालत ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है. हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए. जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि हमने दो दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के मामले में स्टे लगाया है. उन्होंने कहा कि हर मामला हेट स्पीच नहीं होता है. हमें यह भी तय करना होगा कि कौन से बयान या भाषण हेट स्पीच के दायरे में आते हैं. अदालत इस मुद्दे पर अब 21 मार्च को सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में पिछले दिनों हुए कार्यक्रम को रोकने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से वीडियो और एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है. अदालत हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अर्जी पर भी सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
गौरतलब है कि हरियाणा के मेवात में हुए एक कार्यक्रम में बजरंग दल के हजारों सदस्यों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल का उपयोग करने का संकल्प लिया था. पटौदी इलाके में भी ऐसे आयोजन हुए थे. इस कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था. इन कार्यक्रमों के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए ऐसे कार्यक्रम खतरनाक हैं. इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है. इस संबंध में हरियाणा पुलिस के DGP को पार्टी बनाया जाए. क्योंकि वो इस मामले में आयोजनकर्ता और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं .
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