महाराष्‍ट्र के निकाय चुनाव में OBC कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, कहा-दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करें

SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है. शीर्ष कोर्ट ने यह कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा, वहां निर्वाचन प्रक्रिया चालू रहेगी. 

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है
नई दिल्‍ली:

Maharashtra Local Body Polls :महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन (OBC Quota)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए ज़रूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है. SC ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है. शीर्ष कोर्ट ने यह कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा, वहां निर्वाचन प्रक्रिया चालू रहेगी. 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल महाराष्ट्र में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी, जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत तक आरक्षण है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि अन्य सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. शीर्ष अदालत ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था. इनमें से एक याचिका में कहा गया था कि एक अध्यादेश के माध्यम से शामिल/संशोधित प्रावधान समूचे महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये समान रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की इजाजत देते हैं. 

* योगी सरकार में बगावत की आहट, दिल्ली दरबार में हाजिर होंगे असंतुष्ट मंत्री, क्या है नाराजगी की वजह?
* जनता ने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा : संसद में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला
* भारत में नए COVID-19 केसों में 32.3 फीसदी उछाल, पिछले 24 घंटे में 20,557 मामले

मानसून सत्र का तीसरा दिन आज, विपक्ष ने महंगाई पर सरकार को घेरा

Advertisement
Featured Video Of The Day
Lok Sabha में Women Reservation Bill पर गरजीं Priyanka Gandhi और खेला पहल का कार्ड | Congress
Topics mentioned in this article