महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ के कथित वसूली मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई. अब 23 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल के मौजूद नहीं रहने की वजह से सुनवाई टली है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
सर्वोच्च न्यायालय में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है. देशमुख जेल से पहले ही रिहा हो चुके हैं.
सीबीआई 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था.
दरअसल नवंबर 2022 में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जहां से उन्हें जमानत मिल गई और अब CBI ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.