सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल लौटे सत्येंद्र जैन

उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी को जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया.

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सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद तिहाड़ जेल लौटे सत्येंद्र जैन
सत्येन्द्र जैन धनशोधन मामले में आरोपी हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किये जाने के कुछ ही घंटे बाद तिहाड़ जेल लौट आये. एक जेल अधिकारी ने कहा, 'जैन शाम को तिहाड़ जेल पहुंचे. उन्हें जेल में रखने की औपचारिक प्रक्रिया जारी है.'

जैन जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए शाम करीब छह बजे उत्तर पश्चिम दिल्ली के सरस्वती विहार स्थित अपने आवास से निकले. शीर्ष अदालत ने जैन के वकील के उस मौखिक अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया था.

उच्चतम न्यायालय ने 17 जनवरी को जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शीर्ष अदालत ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया.

जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

ईडी ने आप नेता जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धनशोधन के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. इसने जैन को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था.

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