राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने संबंधी आदेश रखा सुरक्षित

चार्जशीट में कार्ति की कंपनी एडवांटेज इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है. सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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नई दिल्ली:

चाइनीज वीजा स्कैम मामले में ईडी (ED) ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश सुरक्षित रखा. कोर्ट 16 मार्च को अपना आदेश सुनाएगा.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कार्ति चिदंबरम को आरोपी नंबर-1 बनाया गया है.

इस चार्जशीट में पांच लोगों के साथ-साथ तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है. इनमें कार्ति के अलावा उनके सीए एस भास्कर रमन भी शामिल हैं.

चार्जशीट में कार्ति की कंपनी एडवांटेज इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है. सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में कुछ चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा जारी कराने से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और कुछ अन्य के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया है. सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने अभियोजन शिकायत 25 जनवरी को विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की थी, जिसने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा सदस्य हैं और एजेंसी ने इस मामले में कई बार उनका बयान दर्ज किया है.

सांसद ने इस मामले को ‘सबसे बड़ा फर्जी मामला' करार दिया था और कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्होंने 250 लोगों को तो क्या, एक भी चीनी नागरिक को वीजा प्रक्रिया में मदद नहीं की.

उन्होंने कहा था कि यह मामला उनके माध्यम से उनके पिता पी चिदंबरम पर निशाना साधने की कोशिश है. ईडी का धनशोधन का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है.
 

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